बिजली चोरी को लेकर यूपी में संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बीते दिन बिजली विभाग की टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर पर छापा मारा था। जांच पड़ताल में बिजली विभाग की टीम को जांच में उनके घर पर लगे मीटर में खराबी मिली थी। इसके बाद बिजली विभाग ने मीटर रीडिंग और लोड उपकरणों के हिसाब से बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए उनपर यह जुर्माना तय किया है। बर्क़ को बकाए के तौर पर 1 करोड़ 91 लाख का भुगतान करना होगा। फ़िलहाल मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ बर्क़ के घर का बिजली का अवैध कनेक्शन भी काट दिया गया है। उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जिस दौरान उन्हें बकाये की राशि का भुगतान कर देना होगा।
पिता पर भी अफसरों को धमकाने की FIR
सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बर्क के पिता पर भी बिजली विभाग द्वारा उनके घर पर निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों को पर धमकाने के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार सपा सांसद बर्क़ को बकाए के तौर पर 1 करोड़ 91 लाख का भुगतान बिजली विभाग को करना होगा। फ़िलहाल मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ बर्क़ के घर का बिजली का अवैध कनेक्शन भी काट दिया गया है।
संभल हिंसा के बादं सघन जांच के आदेश
संभल में हिंसा के बाद विद्युत विभाग के निरीक्षण अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की घटनाएं सामने आईं थी। इसे लेकर मुरादाबाद के मंडलायुक्त ने मंडल के सभी धार्मिक स्थलों पर बिजली कनेक्शन के संबंध में सघन जांच के आदेश दिए। मंडल आयुक्त ने यह निर्देश संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किए जाने के बाद दिए हैं। अधिकारियों को उचित मीटर लगाने और अनधिकृत बिजली उपयोग को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया कि निरीक्षण अभियान के दौरान अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि धार्मिक स्थलों के मीटर से बिजली अवैध रूप से दूसरों को वितरित नहीं की जा रही हो। यह भी देखा जाए कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसका उपभोग नहीं किया जा रहा है।