दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्कीे मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी की शिकायत पर संसद मार्ग थाने ने राहुल गांधी पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के दो सांसदों को धक्का दिया जिससे वे गंभीर रूप से चोटिल हो गए।
कानून की इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना)
- 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना)
- 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य)
- 131 (आपराधिक बल प्रयोग)
- 351 (आपराधिक धमकी) और3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
सांसद सारंगी और राजपूत का कैसा है हाल
दोनों सांसद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी को सिर पर काफी गहरी चोट आई है। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। प्रताप सारंगी को 5 टांके लगाए गए हैं। जबकि सांसद मुकेश राजपूत का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि चूंकि दोनों के सिर में चोट लगी थी, इसलिए उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। प्रताप सारंगी को भारी ब्लीडिंग हो रही थी और उनके माथे में गहरा घाव है. इसलिए, उन्हें टांके लगाने पड़े।
संसद के किसी भी गेट पर अब प्रदर्शन नहीं
इस मामले के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने धरना-प्रदर्शन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। ओम बिरला ने निर्देश दिया है कि संसद के किसी भी गेट पर कोई भी सदस्य, सदस्यों का समूह या राजनीतिक दल के सदस्य धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस पर अब आगे से स्पीकर के आदेश से रोक लगा दी गई है। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा, उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के दो सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लग गई थी। बीजेपी ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धक्का देने से दोनों सांसदों को चोट लगी है। हालांकि, कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और बीजेपी पर ही आरोप लगाए हैं।