अरवल- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत में कुर्था अवर निरीक्षक अजय कुमार सिंह एवं अनुसंधानकर्ता विष्णु देव सिंह के विरुद्ध मानिकपुर थाना कांड संख्या 38 / 24 मे अभियुक्त को गलत ढंग से फॅसाये जाने एवं गलत साक्ष्य गढने के आरोप में दोनों के विरुद्ध आपराधीक कार्रवाई प्रारंभ करने का कारण पृच्छा निर्गत किया गया।उक्त आशय की जानकारी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने दी।
उन्होंने बताया कि कारण पृक्षा के संबंध में एसपी अरवल को पत्र भेजा गया। पत्र में दोनों पदाधिकारी के चरित्र पंजी मे इस बात का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है कि दोनों ही पदाधिकारी को कानून का ज्ञान नहीं है तथा दोनों अक्षम, लापरवाह एवं अयोग्य किस्म के हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी राजगीर बिहार के निदेशक को सूचित किया गया कि दोनों पदाधिकारी को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके।
उन्होंने बताया कि मानिकपुर थाना कांड संख्या 38/24 के सूचक चंदन चौधरी ग्राम सिमुआरा द्वारा आरोप लगाया गया था कि जान मारने के नियत से अभियुक्त गण द्वारा लाठी डंडा एवं लोहे के रड से उन्हें एवं उनके भाई अमरेश चौधरी के सर पर मारा गया था। इसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा बिना जख्म प्रतिवेदन के धारा 307 भा द वी सहित अन्य धाराओं मे आरोप पत्र समर्पित किया गया था। न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते समय उपरोक्त दोनों पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त टिप्पणी किया गया था ।न्यायालय ने 24 घंटा के अंदर दोनो को अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश पारित किया।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट