अरवल – व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी उर्मिला आर्या की अदालत ने एक दहेज़ दानव को धारा 498 A के अन्तर्गत तीन साल कारावास तथा दस हजार की अर्थदण्ड की सजा सुनाया। जानकारी के अनुसार संजय दास दहेज़ के लालच में अपनी पत्नी अनीता देवी को अक्सर पड़ताड़ित करते रहता था। इसी को लेकर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ थाना में जाकर शिकायत कर दी उसके बाद अब पति को दोषी पाते हुए उर्मिला आर्या की अदालत ने सजा के साथ अर्थी दण्ड की सजा सुनाई है।
दरअसल, व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी उर्मिला आर्या की अदालत ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने के एक आरोपित संजय दास पिता मुद्रिका दास ग्राम धनछुई थाना कोच जिला गया निवासी को तीन साल का साधारण कारावास की सजा सुनाया। अभियोगी के अधिवक्ता ने बताया कि शहर तेलपा निवासी अनीता देवी अभियोग वाद सं 894/2011 में आरोप लगायी थी कि उसके पति संजय दास उसके साथ दहेज नहीं देने के कारण प्रताड़ित किया। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त संजय दास को धारा 498 ए भादवी के तहत दोषी पाया तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात की धारा 498 ए के अन्तर्गत तीन साल कारावास तथा दस हजार की अर्थदण्ड की सजा अभियुक्त संजय दास को सुनाया।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट