करपी,अरवल : करपी एवं शहर तेलपा थाना में सरकार के द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानून की जानकारी देने के लिए ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए करपी थाना अध्यक्ष उमेश राम ने तीन नए आपराधिक कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
थाना की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल
इन्होंने बताया कि नए आपराधीक कानून के तहत पूरी तरह थाना की व्यवस्था डिजिटल हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति समस्या होने पर बिहार से बाहर रहने के बाद भी मोबाइल फोन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को 72 घंटे के अंदर थाना में आकर डिजिटल माध्यम से दिए गए प्राथमिकी पर अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा।
गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड
गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया है। अनुसंधान करने के लिए समय सीमा निर्धारित किए गए हैं। थाना को डिजिटल बनाने के लिए कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसके आधार पर आपराधिक कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा। विभिन्न धाराओं को पूरी तरह संशोधित कर दिया गया है। इस मौके पर थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। उधर शहर तेलपा थाना में भी तीन नए आपराधिक कानून के तहत जानकारी दी गई। प्रभारी थाना अध्यक्ष लाडली खातून ने लोगों को विस्तृत जानकारी दी ।इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट