पटना : 2018 में दर्ज दुष्कर्म के मामले में पटना के एडीजे संगम सिंह की अदालत ने लड़की का अपहरण कर रेप करने के मामले में तीन अभियुक्तों को अलग-अलग तीन मामलों में दोषी पाते हुए जुर्माना लगाकर कारावास की सजा सुनायी है। वहीं, इस मामले में एक आरोपित को बरी भी कर दिया़ गया। जानकारी के अनुसार दुष्कर्म करने वाले युवक का पीड़िता के साथ पहले ही रिश्ता तय हो चुका था। उसके बाद भी उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया था।
जनकारी के अनुसार भगवानगंज थाना में 22 दिसंबर, 2018 को एक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। मामले के अनुसार लड़की 4 दिसंबर, 2018 को 11:00 बजे दिन में कोचिंग से लौट रही थी, तभी बीच रास्ते में चार लड़कों ने उसको जबरन उठाकर एक वाहन में बैठा लिया उसके बाद पटना से नजदीकी मसौढ़ी स्टेशन लेकर गया। उसके बाद सभी आरोपियों ने लड़की को बेहोशी के हालत में धनबाद लेकर चला गया। उसके वहां ले जाकर लड़की को एक कमरे में बंद कर के सभी आरोपी बरी-बारी से कई बार दुष्कर्म किया। मौका मिलने पर लड़की ने इस बात की जानकारी खुद लड़की ने अपने परिवार वालों को दी थी जिसके बाद नजदीकी थाना में मामला दर्ज कराया गया था।
मालूम हो कि अभियुक्त सोनू कुमार से पीड़िता का रिश्ता भी तय हो गया था। परन्तु रिश्ते में देरी होने से नाराज होकर युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। अब जाकर इस मामले में अदालत ने अभियुक्त सोनू कुमार को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया़ है।